गलत पार्किंग पर लगेगा ज्यादा जुर्माना, यूपी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में किया बदलाव
कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है.
गलत पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा.
गलत पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Traffic Rules Violence) करने पर जुर्माना की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. यूपी में अब गलत गाड़ी पार्किंग करने, हेलमेट न पहनने पर पहले से ज्यादा जुर्माना अदा करना होगा. इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट की घोषणा की है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और ऐसे वाहनों के चलन को प्रोत्साहन देने के लिए कर में छूट देने का फैसला किया है. इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है. इसके लिए कुछ संशोधन किये गए हैं.
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उन्होंने बताया कि पहले एक लाख बनने वाले दुपहिया इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट और फोर व्हीलर वाहनों में 75 फीसदी की छूट दी गई है.
इसके अलावा राज्य कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा.
सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना होगा. फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया.
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एक अन्य फैसले में तय किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया.
09:38 PM IST